
ऑल्ट-न्यूज-के-कोफाउंडर-मोहम्मद-जुबैर.
नई दिल्ली, 20 जुय 2022: सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को ऑल्ट न्यूज के कोफाउंडर मोहम्मद जुबैर को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय जजों की बेंच ने कहा कि गिरफ्तारी की शक्ति के अस्तित्व का पुलिस को संयम से पालन करना चाहिए। जजों की बेंच ने पत्रकार मोहम्मद जुबैर को यूपी पुलिस की सभी एफआईआर में बेल ग्रांट किया और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित एस.आई.टी. को भी भंग करने के आदेश दिये। बेंच ने सभी एफआईआर को एक साथ जोड़ दिया है और कहा कि मामले को एक जांच प्राधिकारी दिल्ली पुलिस देखेगी।
जुबैर के एडवोकेट वृंदा ग्रोवर ने तर्क दिया कि सभी FIR एक ही ट्वीट के आधार पर हैं, जबकि किसी भी ट्वीट में दूर से ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया गया है जो अनुचित है या जो आपराधिक अपराध है और यह कई FIR के तहत आपराधिक कार्रवाई को लागू करके एक तथ्य जांचकर्ता को ‘चुप’ करने का एक स्पष्ट मामला है।
जजों की बेंच ने कहा कि ज़ुबैर को लगातार हिरासत में रखने का “कोई औचित्य नहीं” है और जब दिल्ली पुलिस द्वारा जांच का हिस्सा बनने वाले ट्वीट्स से आरोपों की गंभीरता उत्पन्न होती है तो उन्हें विविध कार्यवाही के अधीन किया जाता है, जिस मामले में उन्हें पहले ही जमानत दी जा चुकी है। (तस्वीर साभार गूगल)