नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने संबोधन में देशभर में लागू होने वाले GST 2.0, next gen-z की घोषणा की। यह नई कर व्यवस्था 22 सितम्बर 2025 से लागू होगी। सरकार ने इसे “जनसुलभ और सरल GST” बताते हुए कहा कि इससे आम उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, जबकि लक्ज़री और हानिकारक वस्तुओं पर कर का बोझ बढ़ाया जाएगा।

सस्ता क्या हुआ

0 या 5% टैक्स पर आये हैं : दूध, दही, पनीर, बटर जैसी डेयरी उत्पाद।

5% स्लैब में (12% और 18% से घटकर) आयी हुई : ब्रेड, पैकेज्ड फूड, कॉर्न फ्लेक्स, नट्स, डेट्स जैसी रोज़मर्रा की खाद्य वस्तुएँ भी।

0% या 5% टैक्स पर कई लाइफ-सेविंग दवाइयाँ और मेडिकल उपकरण अब उपलब्ध होंगे।

छोटे होटल-रूम (₹7,500 प्रति रात तक), जिम, योग सेंटर और सैलून सेवाओं पर भी कर घटकर 5% कर दिया गया है।

उर्वरक और नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों की दरें 18% से घटकर 5% कर दी गई हैं।

महंगा क्या हुआ –

पान मसाला, गुटखा, तंबाकू और संबंधित उत्पादों पर अब 40% की ऊँची टैक्स लगेगी।

लक्ज़री कारें, यॉट्स, प्राइवेट जेट्स जैसी महंगी वस्तुएँ भी 40% कर दायरे में लाई गई हैं।

350cc से अधिक इंजन वाली मोटरसाइकिलें और कुछ प्रीमियम ड्रिंक्स भी अब महंगे हो जाएंगे।

संरचना में क्या बदला –

सरकार ने कहा है कि पुरानी कई दरों (12% और 28%) को खत्म कर मुख्य रूप से दो बड़े स्लैब—5% और 18%—लागू किए गए हैं। वहीं, 40% का नया स्लैब केवल “sin goods” और अल्ट्रा-लक्ज़री उत्पादों के लिए रखा गया है।

सरकार की तरफ से दलील देते हुए पीएम मोदी ने कहा, “GST 2.0 से आम जनता को राहत मिलेगी, रोज़मर्रा की वस्तुएँ सस्ती होंगी और टैक्स चोरी की गुंजाइश घटेगी। यह कदम गरीब और मध्यम वर्ग के हित में है।”

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