पुणे : राहुल गांधी के खिलाफ वीडी सावरकर पर कथित अपमानजनक बयान के मामले में पुणे की विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने सावरकर बनाम राहुल गांधी मानहानि मामले में राहुल के भाषण वाली एक नहीं, बल्कि कई सीडी की रिकार्डिंग गायब कर दी गई है। गवाही के दौरान 14 नवंबर को सबूत के तौर पर दी गई सीडी खाली निकली। जबकि प्रस्तुत सीडी को कोर्ट ने खुद देखा और साक्ष्य चिन्हित किए जाने के लिए विशेष अदालत की निगरानी में सुरक्षित रख लिये थे।

इस स्थिति के बाद सत्यकी के वकील संग्राम कोल्हटकर ने अदालत से यूट्यूब का मूल लिंक चलाने की मांग की, लेकिन राहुल गांधी के वकील मिलिंद पवार ने इसका विरोध किया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि शिकायतकर्ता ने सीडी के संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-बी के अनुसार प्रमाण पत्र दाखिल किया है, लेकिन उसी प्रमाण पत्र का उपयोग यूट्यूब यूआरएल के लिए नहीं किया जा सकता है।

शिकायतकर्ता सावरकर के पोते सात्यकी सावरकर के वकील संग्राम कोल्हटकर ने कहा, “यह मामला वीर सावरकर के पोते सत्यकी सावरकर ने दायर किया था। उस समय, न्यायालय ने समन जारी करने से पहले, हमारे द्वारा प्रदान किए गए प्रत्येक साक्ष्य की पुष्टि की थी। बाद में, एक सांसद के खिलाफ मामला होने के कारण, दूसरी अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया। हाल ही में जब शिकायतकर्ता सत्याकी सावरकर ने गवाह कठघरा में प्रवेश किया तो अदालत से अनुरोध किया गया कि राहुल गांधी द्वारा दिए गए अपमानजनक भाषण वाली सीडी पेश की जाए और उसे चलाया जाए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वही सीडी जो पहले की अदालत ने देखी थी, खाली पाई गई। अदालत को यह खुलासा किया जाना चाहिए, क्योंकि यह उस अदालत के विशेष कब्जे में था। इसलिए, चूंकि हम अपने सबूत उपलब्ध नहीं करा सके, इसलिए हमने अनुरोध किया कि अदालत को दो और सीडी प्रदान की जाएं, एक बचाव पक्ष के वकील के लिए और एक अदालत के लिए, जो अदालत के रिकॉर्ड में है।

सात्यकि सावरकर के वकील संग्राम कोल्हटकर ने कहा कि “अदालत में यह सीडी रिप्रोड्यूस करने के लिए आवेदन के अंतर्गत विचाराधीन लंबित था। लेकिन किसी तरह वह सीडी भी गायब है। फिर, यह अदालत के कब्जे में था, इसलिए हमारी उस तक कोई पहुंच नहीं थी। तो अब यह अनुसंधान या जांच का मुद्दा है जो हमारे पास है, हम अनुरोध कर रहे हैं कि अदालत इस खोए हुए साक्ष्य से संबंधित न्यायिक जांच करे। ऐसा लगता है कि सीडी उपलब्ध नहीं हैं, या वे गलत हो सकती हैं, जो हम नहीं जानते। इसलिए हमने adjudication की मांग की है क्योंकि यह हमारा अधिकार है कि हम उन सभी साक्ष्यों को प्रस्तुत करें जिन पर हम भरोसा कर रहे हैं। लेकिन किसी तरह यह अदालत द्वारा नहीं पाया जा रहा है।”

अदालत से अनुरोध किया गया है कि मामले को तब तक स्थगित कर दिया जाए जब तक कि अदालत द्वारा कोई समाधान नहीं मिल जाता है। सुनवाई के लिए नियत अगली तारीख 2 दिसंबर है।

अदालत के निगरानी में जमा साक्ष्यों के पहली सीडी में वीडियो की आवाज के रूप में साक्ष्य को जानबूझकर मिटा दिया गया है। Substitute सीडी भी ‘गायब’ हो गई। उस अदालत के अंदर कौन राहुल गांधी को बचाने की कोशिश कर रहा है ?

यदि कोई अदालत किसी राजनीतिक मामले में सबूतों को गलत तरीके से पेश कर सकती है, अदालत के सुरक्षित निगरानी में साक्ष्यों से छेड़छाड़ किया जा सकता है, अदालत के कब्जे में रखे साक्ष्यों को मिटाया जा सकता है! तो कल आतंकी साजिशों-नरसंहारों, बलात्कार या हत्या के मुकदमे में सबूत मिटाने या खोने से कौन रोक सकता है? फिर पीड़ितों को कौन जवाब देगा और न्याय कैसे मिलेगा? इसके लिए अब न्यायिक जांच की मांग की गई है। अदालत के अंदर हुई ऐसे कार्य न्यायपालिका के प्रति और व्यवस्था के प्रति अविश्वास पैदा करता है।

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